हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेंगे रूपये
Air ticket refund rules: हवाई यात्रा करने वाले लोगों को DGCA ने बड़ी राहत दी है। अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब टिकट कैंसिल को लेकर हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को बड़ी छूट दी है। अब अगर आपने कोई फ्लाइट टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के पहले 48 घंटे में उसे कैंसिल करने या नाम बदलने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
यात्रियों के हित में बड़ा निर्णय
बता दें पिछले काफी समय से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को टिकट रिफंड में देरी की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसको ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा बड़ी राहत देने की घोषणा की गई है। यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपने टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल कर सकते हैं।
DGCA ने एयरलाइंस को दिए निर्देश
बता दें इसके आलावा अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा करें। इसके साथ ही अगर टिकट में नाम में कोई गलती है और यात्री उसे 24 घंटे के भीतर सुधारता है, तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।