Tattoos Ban In Odisha : ओडिशा पुलिस को टैटू से ऐतराज...पुलिस उपायुक्त बोले- 15 दिन में रिमूव करवाएं बॉडी पर बने टैटू

Update: 2024-04-10 13:05 GMT
Odisha Police Banned Tatoos For SSB : ओडिशा। दुनियाभर में टैटू बनवाना फैशन ट्रेंड बन गया है, भारत में भी लोगों में शरीर पर टैटू बनवाने का प्रचलन बढ़ा है। खास बात यह है कि टैटू बनवाने में काफी दर्द भी झेलना पड़ता है, इसके बावजूद लोग शरीर पर टैटू बनवाते हैं, कुछ तो पूरे शरीर पर ही टैटू बनवाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन ओडिशा के पुलिस उपायुक्त सुरक्षा ने टैटू बनवाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ओडिशा पुलिस उपायुक्त सुरक्षा ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने विशेष सुरक्षा बटालियन (एसएसबी) के कर्मचारियों को बॉडी पर बने टैटू हटवाने को कहा है। एसएसबी कर्मचारियों को बॉडी से टैटू रिमूव करवाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
टैटू हटवाने के लिए 15 दिन का समय
ओडिशा पुलिस उपायुक्त सुरक्षा की ओर से जारी आदेश में जिक्र किया गया है कि यूनिफॉर्म पहने व्यक्ति की बॉडी पर टैटू अशोभनीय लगते हैं। ऐसे में उन्होंने जिन एसएसबी कर्मचारियों ने बॉडी पर टैटू बनवा रखे हैं, उन्हें 15 दिन में बॉडी से टैटू रिमूव करवाने को कहा है। ऐसे कर्मचारियों की सूची भी बनाई जा रही है। यह भी पढ़ें : Loksabha Election 2024: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्यों ठहाके लगाकर हंसे ..नकुल नाथ के सवाल पर…
यूनिफॉर्म पहनने पर भी दिखे, वो टैटू बैन
पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा सामने आया है कि एसएसबी में कई कर्मचारियों ने टैटू बनवा रखे हैं। इनमें कई टैटू आक्रामक और अशोभनीय होते हैं। जिससे पुलिस की छवि पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए एसएसएबी कर्मचारियों के ऐसे टैटू बनवाने पर पाबंदी लगाई गई है, जो वर्दी पहनने के बाद भी शरीर पर नजर आते हैं। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने इस तरह के टैटू बनवा रखे हैं, उन्हें रिमूव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। https://twitter.com/ANI/status/1778003922957050038 यह भी पढ़ें : 
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वीआईपी को सुरक्षा देती है एसएसबी
ओडिशा में विशेष सुरक्षा बटालियन (एसएसबी) राज्य के अति विशिष्ट लोगों (VIP) के साथ बाकी राज्यों से ओडिशा आने वाले वीआईपी को सुरक्षा देती है। इसके अलावा ओडिशा में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, विधानसभा और हाईकोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा भी एसएसबी पर ही है। यह भी पढ़ें : Sandeshkhali में महिलाओं के उत्पीड़न, जमीन पर कब्जे आदि की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट का आदेश

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