जानिए क्यों बेंगलुर की कोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश निर्मला सीतारमण द्वारा चुनावी बांडों के माध्यम से जबरन वसूली के आरोपों के मामले में दिया है।
बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश निर्मला सीतारमण द्वारा चुनावी बांडों के माध्यम से जबरन वसूली के आरोपों के मामले में दिया है। बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को असंवैधानिक कहते हुए कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार ने 2018 में इस योजना को पेश किया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों को नकद दान की जगह बॉड के जरिए दान देने की व्यवस्था करनी थी। जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और पता चल सकेगा की किसने किस पार्टी को कितना दान दिया। सिद्धारमैया ने कहा, "मेरे मामले में निचली अदालत ने एक आदेश पारित किया है। गवर्नर ने धारा 17A के तहत जांच के लिए कहा है और अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी की जाए और तीन महीनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश की जाए।" ये भी पढ़ेंः कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, भ्रष्ट्राचार निरोधक निकाय ने दर्ज की FIR