दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कोर्ट ने दिए GRAP 4 में ढील के आदेश, दिल्ली सरकार को फटकार लगते हुए SC ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर दिल्ली सरकार से मजदूर मुआवजे में देरी पर जवाब मांगा। GRAP 4 के नियमों में थोड़ी ढील दी गई।
GRAP 4: प्रदूषण अब दिल्ली का अभिन्न अंग बन चुका है, हर साल सर्दियों के मौसम में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है। इसी के चलते दिल्ली की गंभीर स्तिथि को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 3 लागू किया स्तिथि और बिगड़ी तो ग्रेप 4 लागू कर दिया गया था। जिसके चलते दिल्ली में नियम और सख्त हो गए थे। ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में निर्माण कार्यों को पूर्णतः रोक दिया गया और बीएस 4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसी सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उसने 90 हजार मजदूरों को मुआवजा, प्रति मजदूर 2 हजार रुपये दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से सवाल पूछा कि सिर्फ 2 हजार रुपये दिए गए, बाकी रूपए मजदूरों को अभी तक क्यों नहीं दिए गए?