पश्चिम बंगाल 11 साल की बच्ची के साथ रेप-मर्डर केस: कोलकाता HC का आदेश-'दोबारा पोस्टमॉर्टम कराएं'
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर में 11 साल की बच्ची की मौत मामले में कोलकता हाई कोर्ट ने रविवार को बड़ा आदेश दिया। रविवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्ची का फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर में 11 साल की बच्ची की मौत मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने रविवार को बड़ा आदेश दिया। रविवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्ची का फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि माता-पिता चाहते हैं तो वे पोस्ट-मॉर्टम कमरे के बाहर से वर्चुअली कार्यवाही भी देख सकते हैं। अगर वे इस कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहते, तो उनके लिए पास में एक अलग आरामदायक स्थान की व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि AIIMS कालीयानी के डॉक्टरों को शव परीक्षण पूरा करने के बाद परिवार को सीधे निष्कर्षों के बारे में सूचित करना होगा। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने दोषियों को 3 महीने में मृत्युदंड देने की भी बात कही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कि ऐसे अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता है। रेप केस का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। ये भी पढ़ेंः आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था गंदा खेल, जांच में चौंकाने वाले खुलासे