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Action on Private School in MP: मध्यप्रदेश में किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म बेचने वाले स्कूलों की खैर नहीं

Action on Private School in MP : जबलपुर। देश में निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त लोगों के लिए  मध्यप्रदेश के जबलपुर जिलाधिकारी का एक आदेश राहत देने वाली साबित हो रही है। वैसे तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग...
06:02 PM Apr 04, 2024 IST | Ravi Ranjan
Action on Private School in MP : जबलपुर। देश में निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त लोगों के लिए  मध्यप्रदेश के जबलपुर जिलाधिकारी का एक आदेश राहत देने वाली साबित हो रही है। वैसे तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग...
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Action on Private School in MP : जबलपुर। देश में निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त लोगों के लिए  मध्यप्रदेश के जबलपुर जिलाधिकारी का एक आदेश राहत देने वाली साबित हो रही है। वैसे तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमनी पर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, सरकार के आदेश के आलोक में सबसे पहले जबलपुर जिला कलेक्टर ने 18 निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देकर निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा दी है।

किताबें पुस्तकें खरीदने को बाध्य किया तो होगी कार्रवाई

इसी सिलसिले में सभी कलेक्टरों ने निजी स्कूल संचालकों को कड़ी चेतावनी जारी की है। समें कहा गया है कि यदि किसी निजी स्कूल ने पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म आदि करीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया तो उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के आदेश के बाद जबलपुर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के डेढ़ दर्जन निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने शिकायतकर्ता अभिभावकों का नाम और पता गोपनीय रखा है।

बताते चलें कि जबलपुर जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों की ओर से किताबें, स्टेशनरी , स्कूल यूनिफऑर्म , टाई-बेल्ट , जूते-मोजे आदि ज्यादा कीमतों पर या चुने हुए दुकानों से खरीदने का दबाव बनाने को अपराध माना गया है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इन स्कूलों पर हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी ने जिन 18 स्कूलों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है उनके खिलाफ  मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 की धारा  6 एवं 9 के तहत तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।  जिन स्कूलों पर कार्रवाई की है उनके नाम इस प्रकार हैं---

  1. श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल
  2. सेंट एलायसिंस सीनियर सेकेंड्र् स्कूल जबलपुर
  3. स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर
  4. रेयान इंटरनेशनल स्कूल जबलपुर
  5. आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, भेड़ाघाट जबलपुर
  6. केयर पब्लिक स्कूल, जबलपुर
  7. विजडम वैली स्कूल जबलपुर
  8. माउंट लिटेरा स्कूल , जबलपुर
  9. सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, जबलपुर
  10. सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल खमरिया जबलपुर
  11. क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाडा, जबलपुर
  12. जूपिटर इन्टनेशनल स्कूल जबलपुर
  13. आईडियाल स्कूल जबलपुर
  14. क्राइस्ट चर्च डायसियन स्कूल, जबलपुर
  15. क्षितिज माडल हाईस्कूल जबलपुर
  16. नचिकेता स्कूल जबलपुर
  17. कमलादेवी पब्लिक स्कूल, जबलपुर
  18. लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट ,जबलपुर

एक बड़े निजी स्कूल पर फीस बढ़ाने को लेकर हुई कार्रवाई

जबलपुर के चर्चित और जाने-माने स्कूल स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर  के खिलाफ फीस बढ़ाने को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। विद्यालय ने पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 22 फीसदी फीस बढ़ा दी थी। अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ 2 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

प्राप्त शिकायत की जाँच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की जाएगी। खुली सुनवाई में अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य और कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।अभिभावक गण को अपना पक्ष गोपनीय तरीके प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जाएगा।

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