NCP vs NCP: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शरद पवार गुट को मिली ये परमिशन
NCP vs NCP: लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी बनाम एनसीपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने शरद पवार के समूह को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रतीक 'मैन ब्लोइंग ट्रम्पेट' का उपयोग करने की भी अनुमति दी। अदालत ने चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार के चुनाव चिन्ह 'मैन ब्लोइंग ट्रम्पेट' को मान्यता देने का निर्देश दिया।