Gyanvapi के व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद गुरूवार रात हुई पूजा, वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Gyanvapi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष लगातार पूजा की मांग करता आ रहा था। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को आदेश देते हुए हिंदुओं को व्यास जी के तहखाने में पूजा का करने का आदेश दिया है। यह तहखाना ज्ञानवापी के परिसर में स्थित है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के 12 घंटे के अंदर ही व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चन शुरू हो गया है। इसके साथ ही 31 साल बाद 31 जनवरी की रात ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में पूजा शुरू हुई है।
हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार
अदालत ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया हैं। इसके बाद गुरुवार की रात से कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा शुरू कर दी गई थी। व्यासजी तहखाने में बृहस्पतिवार सुबह मंगला आरती हुई। आपको बता दे कि वाराणसी के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से ज्ञानवापी (Gyanvapi) तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा कराने का आदेश दिया था। यह भी पढ़े: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट, जानें उनका कार्यक्रमअब अगली सुनवाई 8 फरवरी को
इसके साथ ही करीब 31 साल बाद 31 जनवरी की रात ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में पूजा फिर से शुरू हुई है। वाराणसी कोर्ट ने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट सेटलमेंट प्लॉट 9130 स्थित भवन के दक्षिण में स्थित तहखाने में पुजारी से मूर्तियों की पूजा और भोग लगवाएं। वहां पर सात दिन के अंदर लोहे की बाड़ का उचित प्रबंध कराने के भी आदेश दिए है। अब मुकदमें की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी।तहखाना जिलाधिकारी के सुपुर्द
इस बीच दोनों पक्ष आपत्तियां अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी के सुपुर्द करने और दिसंबर 1993 से पहले की तरह पूजा-अर्चन की अनुमति की मांग 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने अदालत में की थी। आपको बता दे कि दिसंबर 1993 के बाद ज्ञानवापी (Gyanvapi) के प्रांगण में बेरिकेट वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चन नहीं हो रही थी। यह भी पढ़े: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम फैसला, अब हिंदु पक्ष को मिला ये अधिकारOTT INDIA खबरों से रखेगा अपडेट
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