क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया में गिरफ्तार होंगे? ICC ने जारी किया था वारंट!
Russia-Ukraine War: कुछ साल पहले रूस और युक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अब तक जारी है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं। अब दुनिया की नजर इस युद्ध को रोकने में भारत की मध्यस्तता पर भी हैं। लेकिन इसी बीच यह खबर भी आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह शंका इसलिए जताई जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने पुतिन को युद्ध अपराधी मानते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।
कौन कर सकता है गिरफ्तार? आपको बता दें कि कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले ICC के पास अपना कोई बल नहीं है, जिसके जरिए वो किसी को गिरफ्तार कर सके। ऐसे में गिरफ्तार करना हस्ताक्षरकर्ता देशों पर निर्भर करता है। मंगोलिया भी हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस करार के अनुसार ICC का वारंट मंगोलिया समेत अदालत के 124 सदस्य देशों को पुतिन को गिरफ्तार करने और उनके क्षेत्र में कदम रखने पर मुकदमे के लिए हेग में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य करता है। वारंट कब जारी हुआ? ICC ने पिछले साल मार्च में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। यह वारंट यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने और युद्ध अपराध के आरोप में जारी किया गया था। हालांकि रूस ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। रूस का कहना था कि यह वारंट राजनीति से प्रेरित है। यह गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से पुतिन ने किसी हस्ताक्षरकर्ता देश की यात्रा नहीं की है। पिछले साल वे दक्षिण अफ्रीका जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह यात्रा भी रद कर दी थी। अब जब वे मंगोलिया की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस करार के तहत यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगोलिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। - ये भी पढ़ेंः Ukraine: जेलेंस्की ने अपने वायु सेना प्रमुख को किया बर्खास्त,जानिए इस फैसले के पीछे की वजह
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