क्या शपथ समरोह में जाने से पहले जेल जायेंगे ट्रम्प? हश मनी मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2016 के मामले में अब ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

Vyom Tiwari
Published on: 4 Jan 2025 11:08 AM IST
क्या शपथ समरोह में जाने से पहले जेल जायेंगे ट्रम्प? हश मनी मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
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Hush Money Case: अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ सकती हैं। "हश मनी केस" के मामले में 10 जनवरी को कोर्ट में उन्हें सजा सुनाई जाएगी। यह मामला एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने से जुड़ा है, जिसमें ट्रंप को दोषी करार दिया गया है।

क्या ट्रंप जायेंगे जेल?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी सजा का सामना करना पड़ेगा या नहीं, इस पर एक जज ने कहा कि इसकी संभावना कम है। जस्टिस जुआन मर्चेन के फैसले के मुताबिक, ट्रंप को 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले अदालत में पेश होना होगा। यह पेशी अमेरिकी इतिहास में एक अलग स्थिति होगी, क्योंकि ट्रंप से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। जज ने यह भी कहा कि ट्रंप को अपनी सजा के दौरान व्यक्तिगत रूप से या फिर वर्चुअली अदालत में उपस्थित होना होगा।

जज ने क्या-क्या कहा?

अमेरिकी चुनाव के दौरान जज जुआन मर्चन ने इस मामले की कार्यवाही रोक दी थी और ट्रंप की सजा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि उनके बचाव और अभियोजन के मामले पर विचार किया जा सके। अब, इस मामले में फिर से कार्यवाही शुरू करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में उनके गुप्त धन मामले में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि, 20 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी है, लेकिन 10 जनवरी को उन्हें हश मनी मामले में सजा सुनाई जाएगी। 10 जनवरी को ट्रंप को सजा मिल सकती है, और इस सवाल ने बहुतों को परेशान कर रखा है कि क्या उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही जेल हो सकती है। हालांकि, जज जुआन मर्चन ने इन सवालों के जवाब में कुछ संकेत दिए हैं। जज ने कहा कि वह ट्रंप को जेल, परिवीक्षा या जुर्माना नहीं देंगे, बल्कि उन्हें ‘बिना शर्त छुट्टी’ देंगे। साथ ही जज ने यह भी बताया कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्तिगत रूप से या फिर वर्चुअल तरीके से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मर्चन ने कहा कि उन्हें नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को सजा देने के लिए कई विकल्प दिए गए थे, ताकि वो इस केस की वजह से अपने पद पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जज ने बताया कि इन विकल्पों में एक यह था कि ट्रंप (78) को सजा तब दी जाए, जब वह 2029 में अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा कर लें। दूसरा विकल्प था कि ऐसी सजा दी जाए, जिसमें जेल जाना शामिल न हो। पिछले महीने जस्टिस मर्चन ने यह फैसला सुनाया कि ट्रंप के गुप्त धन मामले में दी गई सजा वैध है। ट्रंप अब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दोषी ठहराए जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस फैसले के बाद ट्रंप के पास इस सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। पहले, ट्रंप को हश मनी मामले में 26 नवंबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन जज मर्चन ने यह तारीख ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बढ़ा दी थी।

क्या है Hush Money Case?

कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में एक पोर्न स्टार के साथ यौन संबंध बनाए थे। इस बारे में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान काफी चर्चा हुई थी। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने इस मामले को सामने लाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 के चुनाव से पहले चुप रहने के लिए एक करोड़ से ज्यादा रुपये दिए थे। बाद में मई में मैनहट्टन की एक जूरी ने फैसला किया कि ट्रंप ने इस भुगतान को छिपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। यह भी पढ़े:
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