OTS Scheme के तहत करवाएं अपना बजली बिल माफ़, जानें यूपी सरकार की इस नई योजना का कैसे उठाए लाभ

UP OTS Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायदारों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है 'वन टाइम सेटलमेंट योजना।’ जानिए, इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसके लिए क्या करना होगा।

Vyom Tiwari
Published on: 17 Dec 2024 12:58 PM IST
OTS Scheme के तहत करवाएं अपना बजली बिल माफ़,  जानें यूपी सरकार की इस नई योजना का कैसे उठाए लाभ
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भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने-अपने लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं लाती हैं, जो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से होती हैं। कई राज्यों में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिजली बिल का भारी बकाया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने लंबी अवधि से बिजली का बिल नहीं भरा है। अब इन लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की योजना शुरू की है, जिसके तहत उनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत बिल माफ करवाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे अपनाया जा सकता है।

जानें क्या है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिन्होंने अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है। यह योजना 15 दिसंबर से शुरू हुई है और इसे ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ यानी एक बार का समाधान योजना कहा जा रहा है। इस योजना के तहत, जो बिजली उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण करवा लेते हैं, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। 16 दिसंबर से कोई भी उपभोक्ता अपने नजदीकी उपकेंद्र में जाकर इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? 

उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा है, उनके लिए एक खास योजना शुरू की गई है, जिसे 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' कहा जाता है। इस योजना के तहत आप अपना बिजली बिल माफ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पिछला बिजली बिल और अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा।

स्कीम 31 जनवरी 2025 तक रहेगी लागू 

यूपी में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक का बकाया केवल 30% तक ही चुकाना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता अगर चाहें तो 10 किस्तों के अलावा चार और किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। यह स्कीम 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। जो लोग देर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें नुकसान हो सकता है क्योंकि हर 15 दिन में मिलने वाली छूट कम होती जाएगी। यह भी पढ़े:
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