Rahul Gandhi को 2 साल की सजा, मानहानि केस में Surat की जिला अदालत का फैसला
Surat : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत (Surat Court) ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था à
Surat : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत (Surat Court) ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।