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कॉलिंग ऐप के लिए अब केंद्र से लेना होगा लाइसेंस; एक बिल का प्रस्ताव

व्हाट्सएप, जूम, स्काइप जैसे वीडियो कॉलिंग और इंटरनेट कॉलिंग ऐप को जल्द ही दूरसंचार विभाग से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि दूरसंचार विभाग ने ऐसे ऐप्स को सरकार के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को एक...
05:39 PM Sep 23, 2022 IST | mediology

व्हाट्सएप, जूम, स्काइप जैसे वीडियो कॉलिंग और इंटरनेट कॉलिंग ऐप को जल्द ही दूरसंचार विभाग से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि दूरसंचार विभाग ने ऐसे ऐप्स को सरकार के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को एक बिल का प्रस्ताव दिया है। साथ ही प्रस्तावित विधेयक में दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के शुल्क और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया है।

ओटीटी को भी मसौदा बिल में दूरसंचार सेवाओं के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा बुधवार शाम को जारी मसौदा विधेयक में कहा गया है कि एक संगठन को दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हम भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर आपके विचार मांग रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने मसौदा विधेयक का लिंक भी साझा किया और कहा कि 20 अक्टूबर आपकी राय रखने का आखिरी दिन होगा।

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दूरसंचार विभाग ने बिल में क्या कहा है?

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