राजस्थान जयपुर ब्लास्ट के 4 आरोपी बरी, चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार को बड़ा झटका
Jaipur : जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट (Jaipur 2008 Serial Blast) मामले में बुधवार को 4 दोषियों को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने फैसला दिया है। चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। चारों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डैथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पà
Jaipur : जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट (Jaipur 2008 Serial Blast) मामले में बुधवार को 4 दोषियों को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने फैसला दिया है। चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। चारों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डैथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया। सीरियल ब्लास्ट मामले में ATS ने भरोसे के लायक सबूत नहीं दिए। इसलिए कोर्ट ने सभी सबूत खारिज कर दिए। हाईकोर्ट ने ATS के लिए कहा- सबूत कांट छांट पेश किए। हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर कर लिया। चारों आरोपियों के बरी होने से गहलोत सरकार को झटका लगा है। क्योंकि कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में खामियों की बात कही है।