आपने किस हैसियत से दखल दिया? UP सरकार पर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट?
Supreme Court On UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। यह मामला वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर से जुड़ा है। (Supreme Court On UP Government) जिसमें दो पक्षों के निजी विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दखल दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार दो पक्षों की मुकदमेबाजी को हाईजैक नहीं कर सकती। यह दो पक्षों का निजी विवाद हाईकोर्ट में था, इसमें यूपी सरकार पक्ष ही नहीं था। मगर सरकार बीच में आ गई।
SC ने यूपी सरकार पर जताई नाराजगी
उत्तर प्रदेश के वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर से जुड़े दो पक्षों का निजी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार निजी विवादों के बीच में दखल देकर मुकदमेबादी हाईजैक करेगी, तो इससे कानून का शासन ध्वस्त हो जाएगा। अदालत ने इस मामले में दायर मिसलेनियम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
बांकेबिहारी मंदिर से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में संशोधन की मांग की गई। जिसमें अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्रीबांके बिहारी मंदिर के पास कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के फंड का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अब बांकेबिहारी मंदिर से जुड़े देवेंद्र नाथ की ओर से इस आदेश में संशोधन की मांग की गई है। उनका कहना है कि इस मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया।
सरकार ने किस हैसियत से दखल दिया?
अदालत की ओर से इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से पूछा गया कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्या तब सरकार पक्ष थी। वकील ने इससे इनकार किया तो अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने किस हैसियत से विवाद में दखल दिया? अगर राज्य सरकार इस तरह निजी विवादों में दखल देना शुरू कर देगी तो यह कानून के शासन को ध्वस्त कर देगा। आप मुकदमेबाजी को हाईजैक नहीं कर सकते।
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