आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक स्थान पर नहीं खिला सकेंगे खाना
Supreme Court: डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में आवारा कुत्तों के मामले को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था।
सार्वजनिक स्थान पर नहीं खिला सकेंगे खाना
देश में लोग दो धड़े में नज़र आ रहे थे। जहां डॉग लवर्स आवारा कुत्तों के पकड़ने का विरोध कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग इन कुत्तों से रेबीज जैसी बीमारी फैलने का हवाला दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्थान बनाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा..?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉग लवर्स काफी खुश नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला सुनते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है।
मेनका गांधी का बड़ा बयान
बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। पूरे देश के लिए ये आदेश आया है। साथ ही सख्ती से कहा कि जो भी कु्त्ते उठाए गए हैं उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।
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