दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग खारिज
Sonia Gandhi News: देश में पिछले कुछ समय से मतदाता सूची को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का आरोप लगाया गया था। लेकिन इस मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को राहत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी। चलिए जानते हैं क्या हैं पूरा मामला...
याचिका में पर्याप्त सबूत नहीं मिले
बता दें यह याचिका विकास नामक शख्स ने दायर की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता 1983 में हासिल की, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। इस मामले पर अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला आया हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
एफआईआर दर्ज करने की मांग को किया ख़ारिज
बता दें सोनिया गांधी पर 1981-82 में भारतीय नागरिकता के बिना ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट शाम अपना फैसला सुना दिया। जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस शिकायत को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वह आगे की कानूनी राह पर विचार करेंगे।
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