UP: संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला...मुस्लिम पक्ष को झटका !

Vivek Chaturvedi
Published on: 19 May 2025 4:41 PM IST
UP: संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला...मुस्लिम पक्ष को झटका !
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Sambhal Jama Masjid UP: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। (Sambhal Jama Masjid UP) इस मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। जिसके चलते अब जामा मस्जिद के सर्वे पर कोई रोक नहीं है। जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई जारी रह सकती है।

जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक से इनकार

संभल की जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जामा मस्जिद में सर्वे के मामले में इससे पहले सिविल कोर्ट का फैसला आया था। जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया और जामा मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Sambhal Jama Masjid UP

मस्जिद कमेटी की चुनौती याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे पहले संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मस्जिद कमेटी, मंदिर और ASI तीनों का बारी-बारी से पक्ष सुना। पिछले सप्ताह ही अदालत ने इस मामले में फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। जिससे मस्जिद का सर्वे कर रही ASI को राहत मिली है। जबकि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।

जामा मस्जिद को लेकर क्यों हुआ विवाद?

संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। इस जगह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। जिसे ध्वस्त कर दिया गया। सिविल कोर्ट ने इस मामले में ASI को जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मगर हाईकोर्ट ने बहस सुनने के बाद मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। इससे अब साफ हो गया है कि मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी।
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Vivek Chaturvedi

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