ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी... कब तक भर सकेंगे ITR?
Income Tax Return Last Date: अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है? तो आपके लिए राहत की खबर है। (Income Tax Return Last Date) आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब आप 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है।
15 सितंबर तक फाइल कर सकेंगे ITR
देश में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ चुकी है। अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो घबराने की जरुरत नहीं है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। जिसे अब आयकर विभाग ने बढ़ा दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक अब 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकेगी।
ITR फाइल करने की प्रक्रिया जून से
ITR फाइल करने की प्रक्रिया आमतौर पर अप्रैल से शुरु होती है। पिछले साल भी अप्रैल से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरु हो गई थी। मगर इस साल ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लगातार देरी हुई। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस जून के पहले सप्ताह तक शुरु होने की संभावना जताई जा रही है।
आयकर रिटर्न में इस बार देरी क्यों ?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वागत योग्य फैसला बता रहे हैं। क्योंकि टैक्स पोर्टल पर ITR फाइल करने की सुविधा नहीं होने से आयकर रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही हैं। CBDT ने आईटीआर 1 से 7 तक सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। मगर इनके लिए जरुरी ऑनलाइन टूल्स अभी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि अब आयकर रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिससे टैक्सपेयर को राहत मिली है।
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