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संसद में आज 3 बिल पेश करेगी सरकार, गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी पर जाएगी मंत्रियों की कुर्सी

Lok Sabha 3 Bills: पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने कई नए बिल पेश किए हैं, जो वर्तमान समय की परिस्थिति के लिए वास्तव में जरुरी भी थे। अब एक बार फिर केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन...
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Lok Sabha 3 Bills: पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने कई नए बिल पेश किए हैं, जो वर्तमान समय की परिस्थिति के लिए वास्तव में जरुरी भी थे। अब एक बार फिर केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने जा रही हैं। इन विधेयक के लागू होने के बाद अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उनकी कुर्सी भी जाएगी। चलिए जानते हैं आखिर इन तीन विधेयक में क्या हैं ख़ास..?

Lok Sabha 3 Bills

लोकसभा में ये 3 बिल पेश करेगी सरकार

1. केंद्र शासित (संशोधन) विधेयक 2025
2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

क्या हैं केंद्र शासित (संशोधन) विधेयक..?

आज केंद्र सरकार जिन तीन बिलों को लोकसभा में पेश करेगी, उनमें से एक हैं केंद्र शासित (संशोधन) विधेयक... इस बिल के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में गंभीर आपराधिक आरोप में जब किसी मंत्री की गिरफ्तारी होती हैं तो उसको पद से हटाने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसे में अगर ये बिल लागू हो जाता हैं तो फिर गंभीर आपराधिक आरोप में सीएम से लेकर मंत्री तक की कुर्सी भी जा सकती हैं।

क्या हैं संविधान (130वां संशोधन) विधेयक..?

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक बिल भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री को हटाने का संविधान में कोई प्रविधान नहीं है। ऐसे में अगर इस बिल को लागु किया जाता है तो फिर गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार होने पर पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी जा सकती हैं।

क्या हैं जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक..?

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को भी लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। ऐसे में इस बिल में बदलाव के साथ ही यदि कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31 वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा।

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