कन्नड़ टिप्पणी पर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग को लेकर सोनू निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में की याचिका दायर

सोनू निगम ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की।

Jyoti Patel
Published on: 14 May 2025 9:13 AM IST
कन्नड़ टिप्पणी पर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग को लेकर सोनू निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में की याचिका दायर
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Sonu Nigam: गायक सोनू निगम ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेंगलुरु म्यूजिक इवेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच कर रही अवलाहल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

कॉलेज इवेंट के दौरान की गई टिप्पणी

अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में निगम पर 25-26 अप्रैल को शहर के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में अपने प्रदर्शन के दौरान कन्नड़ समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने की और अदालत ने 15 मई को आगे की सुनवाई तय की। कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके और उसके एक सदस्य धर्म राज अनंथैहा द्वारा की गई शिकायत के जवाब में 3 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। मुकदमे में दावा किया गया है कि कार्यक्रम में निगम की टिप्पणियों ने कन्नड़ गीत गाने के दर्शकों के अनुरोध की तुलना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से की, जिसमें कन्नड़ लोगों को असहिष्णु या हिंसक बताया गया। अनंथैया ने अपने मामले में आरोप लगाया कि इस तरह की बातों से समाज में काफी संकट पैदा हो गया है। [caption id="attachment_83650" align="alignnone" width="1024"]
Sonu Nigam
Sonu Nigam[/caption] मुकदमे में दावा किया गया है कि निगम ने कार्यक्रम में दर्शकों से कन्नड़ गीत गाने के अनुरोध की तुलना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से की थी, जिसमें कन्नड़ लोगों को असहिष्णु या हिंसक बताया गया था। अनंथैहा ने अपने मामले में आरोप लगाया कि इस तरह के बयानों से समाज में काफी तनाव पैदा हुआ।

सोनू ने फआईआर रद्द करने के लिए की याचिका दायर

सोनू निगम पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351, 352 और 353 के तहत आपराधिक धमकी, शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक अशांति पैदा करने वाले शब्द कहने का आरोप लगाया गया है। गायक की याचिका में 2 मई की शिकायत और 3 मई की एफआईआर दोनों को रद्द करने की मांग की गई है। अंतरिम उपाय के तौर पर, उन्होंने मामले की आगे की जांच में देरी का अनुरोध किया है।

क्या था पूरा मामला (Sonu Nigam)

यह विवाद तब पैदा हुआ जब सोनू निगम ने कथित तौर पर एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ में प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई दर्शकों के साथ उनकी लड़ाई हुई।सोशल मीडिया पर जारी एक बाद के वीडियो संदेश में, संगीतकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और खुद का बचाव करते हुए दावा किया कि कार्यक्रम में युवाओं के एक समूह ने गुस्से में उन्हें कन्नड़ में गाने की धमकी दी थी, जब वह हिंदी गाने गा रहे थे। सोनू निगम ने अंततः एक सार्वजनिक बयान जारी कर घोषणा की कि उन्हें कर्नाटक और कन्नड़ लोगों से गहरा प्यार है और उनके बयानों की गलत व्याख्या की गई है।
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