Supreme Court: पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को एससी से बड़ा झटका, जानें मामला

Prashant Dixit
Published on: 4 Jan 2024 5:18 PM IST
Supreme Court: पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को एससी से बड़ा झटका, जानें मामला
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Supreme Court: कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से मना कर दिया है। गुरुवार चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया था। उसे रद्द करने के लिए पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। गुरुवार 4 जनवरी को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर रद्द नहीं होगी। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पवन खेड़ा की याचिका पर कहा कि आपको निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में सुनवाई पहले 13 अक्तूबर को होनी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से हो चुकी याचिका खारिज
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तीन FIR को एक साथ जोड़ दिया था।
जानें क्या है पवन खेड़ा का पूरा मामला
असम में एक और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को जोड़ने के अलावा एससी ने अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले मुंबई में 17 फरवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को गौतम अडानी से जोड़ते हुए इशारों इशारों में तंज कसा था।
सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी अंतरिम जमानत
जिस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 23 फरवरी 2023 को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रायपुर जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। जिसके बाद उसी दिन पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम जमानत के बाद खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से भी जमानत भी मिली थी। इस कथित टिप्पणी के लिए पवन खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार माफी मांग करके कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता है।
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