Tejashwi Yadav को गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया केस

Prashant Dixit
Published on: 13 Feb 2024 1:55 PM IST
Tejashwi Yadav को गुजरातियों पर टिप्पणी मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया केस
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Tejashwi Yadav: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों को ठग बताने वाले उनके बयान को लेकर दर्ज मानहानि केस को निरस्त कर दिया है। इस सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने हलफनामा दायर कर कहा कि गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है।
तेजस्वी का माफीनामा स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का माफीनामा भी स्वीकार कर लिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 13 फरवरी मंगलवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया है।
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तेजस्वी यादव का यह बयान
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव से कथित टिप्पणी को वापस लेकर एक उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "ठग है न, जो ठग है, ठग को अनुमति है।
तेजस्वी यादव पर हुआ केस
आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है, और उसके ठग को माफ किया जाएगा, एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगा। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बयान के खिलाफ हरेश मेहता ने गुजरात की अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसानों के दिल्ली कूच मामला, सीजेआई को बार एसोसिएसन ने लिखी चिट्ठी
तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
इसके बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि केस को गुजरात से बाहर दिल्ली या पटना ट्रांसफर किया जाए। इससे बाद में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपना गुजराती ठग वाला बयान बिना शर्त वापस ले लिया था।
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