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जांच एजेंसी का रवैया खतरनाक! सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा- किसी एजेंसी को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता लोकतंत्र में
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Suprem Court: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) में हुए 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी सीमाओं को पार कर रही है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही, (Suprem Court)सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए और ईडी से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा।

जानिए क्या था पूरा मामला?

ये मामला तब सामने आया जब तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईडी को जांच की स्वतंत्रता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने ईडी को TASMAC में कथित घोटाले की जांच में पूरी स्वतंत्रता दी थी, जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार का कहना था कि ईडी ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है और राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भूषण रामकृष्ण गवई ने सुनवाई के दौरान ईडी की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? आपके पास निगम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है. संघीय ढांचे को तोड़ने का ये प्रयास नहीं सहन किया जा सकता। जब अधिकारियों के खिलाफ पहले से FIR दर्ज हैं, तो फिर ईडी को यहां क्यों भेजा जा रहा है?

एएसजी का जवाब

इस पर, एएसजी (अधिवक्ता जनरल) एसवी राजू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और मुझे जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपनी कार्यवाही पर रोक लगाएं और इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।

संविधान का उल्लंघन...कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की कार्यवाही ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। ये संघीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है।

जानिए क्या है TASMAC घोटाला?

TASMAC, तमिलनाडु सरकार के अधीन एक राज्य द्वारा चलाए जाने वाली कंपनी है, जो राज्य में शराब की बिक्री का एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है। इस कंपनी में एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, जिस पर ईडी जांच कर रही है। राज्य सरकार और तमिलनाडु के अधिकारियों ने इसे केवल एक वित्तीय गड़बड़ी बताया है, जबकि केंद्रीय एजेंसी इसे एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला मान रही है

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