नेशनलराजनीतिमनोरंजनखेलहेल्थ & लाइफ स्टाइलधर्म भक्तिटेक्नोलॉजीइंटरनेशनलबिजनेसआईपीएल 2025चुनाव

संभल मस्जिद है 'विवादित ढांचा'?.. इलाहाबाद HC ने आदेश में लिखा, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ बताया। ASI की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई।
12:28 PM Mar 04, 2025 IST | Rohit Agrawal
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ बताया। ASI की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई।

Sambhal Sahi Masjid Case: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मस्जिद की सफेदी और सफाई को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने इसे 'विवादित ढांचा' के रूप में संदर्भित किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर जवाब देना होगा।

हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा..मस्जिद नहीं, ‘विवादित ढांचा’

बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की दलील को स्वीकार करते हुए आदेश में मस्जिद को 'विवादित ढांचा' के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। हिंदू पक्ष का तर्क था कि यदि इसे 'मस्जिद' कहा जाएगा, तो यह उसी रूप में देखा जाएगा, जबकि उनके अनुसार यह एक विवादित संरचना है। वहीं इस दौरान यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है।

ASI की रिपोर्ट और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

इससे पहले, 28 फरवरी को हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की तीन सदस्यीय टीम ने शाही जामा मस्जिद का विस्तृत निरीक्षण किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है और इसके अंदर पहले से टाइल्स और पत्थर लगे होने के कारण उसका स्वरूप पहले ही बदल चुका है।

हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। उनके वकील जाहिर अहमद ने कोर्ट में दलील दी कि ASI की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है और वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर रही है। अब अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले ASI को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों का समाधान प्रस्तुत करना होगा।

ASI की निगरानी में रमजान से पहले सफाई की अनुमति

हाईकोर्ट ने 1 मार्च को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मस्जिद की रंगाई-पुताई नहीं होगी। हालांकि, रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए मस्जिद परिसर की सफाई की अनुमति दी गई है, जो ASI की निगरानी में की जाएगी।

यह भी पढ़ें:

विदेशी महिला ने जांघ पर बनवाया भगवान जगन्नाथ का टैटू, भड़के लोग; महिला ने किया वीडियो जारी

राम मंदिर को उड़ाने की पाक ISI की साजिश हुई नाकाम, हरियाणा से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल ने किया खुलासा

Tags :
ASI ReportHigh Court OrderIndia Court CasesReligious DisputeSambhal mosque disputeShahi Jama MasjidUP News

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article