नेशनलराजनीतिमनोरंजनखेलहेल्थ & लाइफ स्टाइलधर्म भक्तिटेक्नोलॉजीइंटरनेशनलबिजनेसआईपीएल 2025चुनाव

OCI कार्ड रद्द, प्रोफेसर निताशा कौल की मुश्किलें बढ़ीं, प्रक्रिया और कारण समझिए यहां

OCI कार्ड रद्द होने पर क्या करें? यूके में रहने वाली प्रोफेसर निताशा कौल के मामले का विश्लेषण और आवेदन प्रक्रिया
02:38 PM May 20, 2025 IST | Avdesh
OCI कार्ड रद्द होने पर क्या करें? यूके में रहने वाली प्रोफेसर निताशा कौल के मामले का विश्लेषण और आवेदन प्रक्रिया

OCI card: लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक ब्रिटिश कश्मीरी प्रोफेसर ने दावा किया है कि कथित “भारत विरोधी गतिविधियों” के कारण भारतीय अधिकारियों ने उनकी प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) रद्द कर दी है.

निताशा कौल ने रविवार को सोशल मीडिया पर भारत सरकार से प्राप्त पत्र का विवरण पोस्ट किया, जिसमें उन पर ‘‘दुर्भावना से प्रेरित होने और तथ्यों या इतिहास की पूर्ण अवहेलना'' करने का आरोप लगाया गया है. (OCI card)यह घटनाक्रम फरवरी में उनके पिछले पोस्ट के बाद सामने आया है, जब शिक्षाविद ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में प्रवेश न करने देने को लेकर पलटवार किया था.

OCI क्या होता है?

भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ मूल नागरिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनआरआई होते हैं या फिर भारतीय मूल के होते हैं. इसी तरह एक ओवरसीज सिटिजन भी होते हैं. यह कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय मूल के होते हैं, लेकिन विदेश में रहते हैं. इनके दादा-दादी या परिवार का कोई सदस्य माता-पिता भारत के नागरिक होते हैं. इस कार्ड के तहत इन विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल (indefinite period) के लिए बिना किसी समय सीमा के भारत में रहने और काम करने का अधिकार दिया जाता है.

यह बिना वीजा के जब चाहे भारत में आ सकते हैं. हालांकि, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह एक तरह का वीजा है जो इन लोगों को दिया जाता है और यह इन्हें कभी भी देश में आने-जाने की इजाजत देता है. प्रोफेसर निताशा कौल भी ऐसी ही एक ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया थी और उनके पास यह कार्ड था.

जानिए किस-किस को मिलता है कार्ड

इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक OCI वेबसाइट (https://ociservices.gov.in/) पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखेंगे की सबसे पहले आपको वो सारी चीजें देखनी होंगी कि इसको अप्लाई करने के लिए योग्य है या नहीं. चलिए समझ लेते हैं कि कौन-कौन OCI कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है.

वेबसाइट के मुताबिक, एक विदेशी नागरिक, – (i) जो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था; या (ii) जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या (iii) जो उस क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया; या (iv) जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता है जो उस समय भारत का नागरिक था; या (v) जो ऊपर बताए गए व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा है; या (vi) जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है – ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कर सकता है.

इसके अलावा, भारत के नागरिक के विदेशी मूल के पति या विदेशी मूल के oci कार्डहोल्डर के पति-पत्नी जिनकी शादी को 2 साल से ज्यादा समय हो गया है वो भी इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कौन नहीं कर सकता अप्लाई

जहां हम ने यह जान लिया है कि कौन-कौन इस में अप्लाई कर सकता है. वहीं, अब यह जानना भी जरूरी है कि कौन इसका पात्र नहीं है. कोई भी व्यक्ति, जो या जिनके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य देश का नागरिक है या वहां पर रहा है वो oci कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है.

हालांकि, इसी के साथ टूरिस्ट वीजा, मिशनरी वीजा और पर्वतारोहण वीजा (Mountaineering Visa) पर रहते हुए विदेशी नागरिक भारत में ओसीआई के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा, भारत में ओसीआई पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए विदेशी नागरिक को सामान्य रूप से भारत का निवासी होना चाहिए. या तो उन्हें भारत में या किसी देश में 6 महीने से ज्यादा तक का समय बिताना होगा.

 

ये भी पढ़ें:

पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार था भारत, भीख मांगकर रुका युद्ध! सीजफायर की इनसाइड स्टोरी

छगन भुजबल की वापसी! OBC के बड़े चेहरे को फिर मंत्री बनाकर महाराष्ट्र में नया सियासी संदेश

Tags :
Indian Citizenshiplegal caseNitasha KaulOCI applicationOCI benefitsOCI card cancellationOCI controversyOCI eligibilityOCI guidelinesOCI कार्डOCI प्रक्रियाOCI रद्दoverseas citizenPassporttravel documentsUK professorVisa Issuesvisa processभारत-यूके संबंधवीज़ा विवाद

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article