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आईसीसी का बड़ा फैसला, नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गाजा संघर्ष में युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
06:47 PM Nov 21, 2024 IST | Girijansh Gopalan
इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गाजा संघर्ष में युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी हां, एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था। जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी किया था।

गिरफ्तारी वारंट जारी

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा मोहम्मद जईफ के लिए एक वारंट भी जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि वह जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारा गया था। लेकिन हमास ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों लोग इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 'आपराधिक जिम्मेदारी' लेते हैं। हालांकि इजरायल और हमास दोनों ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

कैसे होगी गिरफ्तारी?

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायली नेताओं पर मुकदमा चलाया था। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार मिला है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर ही दी जाती है।

अमेरिका का चौथी बार वीटो

वहीं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सीजफायर के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक गाजा में तुरंत, बिना शर्त और स्थायी तौर जंग को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने ग़ाज़ा में युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।

 

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