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बेशर्मी का जुलूस! गैंगरेप के आरोपी जमानत पर बाहर आए, पुलिस ने चार को फिर सलाखों में डाला!

हनगल गैंगरेप मामले में जमानत पर रिहा आरोपियों ने निकाला जुलूस, सामाजिक आक्रोश के बाद चार को फिर से गिरफ्तार किया गया
11:00 AM May 24, 2025 IST | Rajesh Singhal
हनगल गैंगरेप मामले में जमानत पर रिहा आरोपियों ने निकाला जुलूस, सामाजिक आक्रोश के बाद चार को फिर से गिरफ्तार किया गया

Hanagal Gang Rape Case: कर्नाटक के हावेरी जिले के बहुचर्चित हनागल गैंगरेप मामले में 7 मुख्य आरोपियों को जमानत मिलने के बाद उन्होंने जुलूस निकालकर खुलेआम जश्न मनाया। यह जुलूस हावेरी उप-जेल से शुरू होकर शहर की मुख्य सड़कों से गुजरा। पांच गाड़ियों और बीस से ज्यादा समर्थकों के साथ निकाले गए इस काफिले में आरोपी विजय चिन्ह दिखाते और मुस्कुराते नजर आए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद आम जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। यह वीडियो एक्स पर @SonOfBharat7 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हावेरी की सत्र अदालत ने आफताब चंदनकट्टी, मदार साब मंडक्की, समीवुल्ला लालनवर, मोहम्मद सादिक अगासिमानी, शोएब मुल्ला, तौसीप छोटी और रियाज साविकेरी को जमानत दे दी। (Hanagal Gang Rape Case) इसका कारण यह था कि पीड़िता अदालत में आरोपियों की सही पहचान नहीं कर पाई, जिससे अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ गया। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए चार आरोपियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या है पूरा केस?

गैंगरेप का यह मामला जनवरी 2024 का है, जब एक युवती ने सात लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोपी एक लॉज में जबरन घुसे थे और पीड़िता पर एक गैर मजहब के युवक के साथ रिश्ता रखने पर सवाल खड़ा किया था। पुलिस ने मोरल पुलिसिंग का केस कर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में कहा था कि इन 7 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप भी किया। आरोपी होटल से उसे जबरन लेकर गए और पास के जंगलनुमा इलाके में उसके साथ गैंग रेप किया। इस बयान के बाद पुलिस ने गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ दी थीं।

पुलिस ने क्या कहा?

सोमवार को कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये। आरोपियों की रिहाई और उसके बाद निकाले गए विजय जुलूस ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है, और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्की अलूर पुलिस में मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो सबूतों को अदालत में पेश करने और इस आधार पर उनकी जमानत को रद्द करने की प्रक्रिया की बात कही है।

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