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चुनाव आयोग ने किया SIR के दूसरे चरण का ऐलान, इन 12 राज्यों में होगी SIR

Election Commission SIR: बिहार के बाद अब देशभर में गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आज रात से...
07:31 PM Oct 27, 2025 IST | Surya Soni
Election Commission SIR: बिहार के बाद अब देशभर में गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आज रात से...

Election Commission SIR: बिहार के बाद अब देशभर में गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आज रात से 12 बजे के बाद इन राज्यों के मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दो दिन में राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

इन 12 राज्यों में होगी SIR

चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण का एलान कर दिया है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

जानें SIR की पूरी प्रक्रिया के बार में..?

चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ''SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिटिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी। 9 दिसंबर को मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।

इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके बाद नोटिस फेज और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी. 7 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी?

1. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
2. सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट
3. बर्थ सर्टिफिकेट
4. पासपोर्ट
5. एजुकेशनल सर्टिफिकेट
6. परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट
7. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट
8. जाति प्रमाण पत्र
9.राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर
10. जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

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