Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण गंभीर स्तर पर, आज से GRAP-3 लागू, जाने क्या है ये और किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। एयर क्वालिटी का स्तर यानी AQI 400 के पार पहुंच गया है। गंभीर प्रदूषण स्तर को देखते हुए राजधानी में GRAP-3 लागू कर दी गई है।

Shiwani Singh
Published on: 15 Nov 2024 10:46 AM IST
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण गंभीर स्तर पर, आज से GRAP-3 लागू, जाने क्या है ये और किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
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Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण ( delhi-ncr pollution)  अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश की राजधानी में एयर क्वालिटी का स्तर यानी AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर माना जाता है। यह प्रदूषण लोगों को बीमार कर सकता है, खास कर बच्चों और बुजुर्गों को। प्रदूषण के खतरों को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घर से बाहर ना जाए। गंभीर प्रदूषण स्तर के कारण राजधानी में ग्रैप-3 ( grap-3) लागू कर दी गई है। आइए जानते हैं GRAP-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर पर किन चीजों पर बैन लगाया गया है-

सड़क निर्माण और मरम्मत पर रोक

GRAP-3 के तहत दिल्ली एनसीआर में सड़क निर्माण और बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक रहेगी। इसके अलावा पेंटिग, पॉलिशिंग और वर्निंशिंग से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिन सामानों से धूल पैदा हो सकते हैं जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू और पत्थर आदि की लोटिंग और अनलोडिंग पर रोक रहेगी। इसके अलावा वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर भी पाबंदी रहेगी। Delhi-NCR Pollution dangerous category

दिल्ली में कई वाहनों पर प्रतिबंध

ग्रेप-तीन के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले फोर वीलर वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इन प्रतिबंधों के कारण दिल्ली-एनसीआर में लगभग 5 लाख गाड़ियों के चक्के जाम हो जाएंगे। वहीं इन नियमों को जो भी तोड़ेगा उस पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्‍ली एनसीआर में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों को चलने की परमिशन होगी।
delhi car ban

क्या होता है बीएस-3 और बीएस-4

बीएस-3 नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2010 से पहले के पेट्रोल और बीएस-4 के तहत एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत डीजल चार पहिया वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। लेकिन आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल कार्यों पर भी प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, जमीन के अंदर केबल डालने और ड्रेनेज जैसे कामों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

स्कूल बंद ऑनलाइन होगी पढ़ाई

ग्रेप-तीन नियमों के तहत स्कूल भी बंद रहेंगे और पढ़ाई ऑनलाइन होगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने राजधानी में पांचवी कक्षा तक सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिसके बाद स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। पांचवी से ऊपर तक के क्लास पहले की तरह सुचारु रुप से खुलें रहेंगे। delhi school close

दिल्‍ली मेट्रो को एक्‍स्‍ट्रा जिम्‍मेदारी

GRAP-3 के लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो आज एक्‍स्‍ट्रा 20 ट्रिप लगाएगी। बता दें कि GRAP-2 के तहत दिल्ली मेट्रो पहले ही एक्‍स्‍ट्रा 40 ट्रिप लगा रही है।जिसके बाद दिल्ली मेट्रो अब कुल 60 एक्‍स्‍ट्रा ट्रिप लगाएगी।
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