जबरन धर्मांतरण कराने वालों को मौत की सजा! मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण कराने वालों को मौत की सजा देने का ऐलान किया है। जानें पूरी खबर और क्या है इसके पीछे की वजह।

Girijansh Gopalan
Published on: 9 March 2025 10:20 AM IST
जबरन धर्मांतरण कराने वालों को मौत की सजा! मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जबरन धर्मांतरण कराएंगे, उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। यह घोषणा उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में की। सीएम यादव ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो लोग नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करते हैं, उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग जबरन धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत उठाया जाएगा। इस कानून में पहले से ही जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इसे और सख्त बनाया जा रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा पर जोर

सीएम यादव ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार गलत कामों और कुप्रथाओं से सख्ती से निपटेगी। हमारा मकसद है कि हर बेटी सुरक्षित और सम्मान के साथ जिए।" उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी।

लाडली बहना योजना का लाभ

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘लाडली बहना योजना’ के तहत 1.27 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,552.73 करोड़ रुपये डिजिटल रूप से ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उन्होंने एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को 55.95 करोड़ रुपये का अनुदान भी हस्तांतरित किया। इस योजना के तहत प्रति सिलेंडर 450 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाती है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम यादव को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जबरन धर्मांतरण से उनका क्या मतलब है। उन्होंने भोपाल में लापता लड़कियों के मामलों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। मसूद ने कहा, "भोपाल में अभी भी कई लड़कियां लापता हैं। हाल ही में इटखेड़ी की एक लड़की लापता हो गई थी और उसका परिवार पिछले तीन दिनों से परेशान है। अगर सरकार सच में सख्त कार्रवाई करती है, तो पहले इन मामलों को सुलझाए।"

क्या है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम?

मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत गलतबयानी, बल, जबरदस्ती या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून में अपराधियों के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है। अब इसमें मृत्युदंड का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। ये भी पढ़ें:पीएम मोदी ने नवसारी में लखपति दीदियों से की बातचीत, 450 करोड़ रुपये की दी वित्तीय सहायता
Girijansh Gopalan

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