Sunday, July 20, 2025
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‘इजाज़त लेकर किया था निकाह’…पाक महिला से शादी पर बर्खास्त जवान ने तोड़ी चुप्पी, बोला- कोर्ट में साबित करूंगा सच!

जम्मू-कश्मीर के मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी महिला से अनुमति लेकर शादी की, फिर भी CRPF से बर्खास्त, अब कोर्ट से इंसाफ की मांग की।
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जम्मू-कश्मीर के घरोटा निवासी और CRPF के जवान मुनीर अहमद की जिंदगी पिछले कुछ दिनों में ही उलट-पुलट गई है। पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी करने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए पहले से ही मुख्यालय से अनुमति ले ली थी। अब मुनीर ने इंसाफ की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

क्या है पूरा मामला?

मुनीर अहमद, जो CRPF की 41वीं बटालियन में तैनात थे, ने पाकिस्तान की रहने वाली मीनल खान से 24 मई, 2024 को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। उनका कहना है कि उन्होंने शादी से पहले 31 दिसंबर, 2022 को ही मुख्यालय को सूचित कर दिया था और 30 अप्रैल, 2024 को आधिकारिक अनुमति भी मिल गई थी। इसके बावजूद, CRPF प्रशासन ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी को छिपाया और पत्नी के वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी उन्हें भारत में रखा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक था।

"मुख्यालय ने दी थी हरी झंडी, फिर क्यों हुई बर्खास्तगी?"

मुनीर ने बताया कि उन्होंने शादी के बाद अपनी बटालियन में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिसमें निकाहनामा, शादी की तस्वीरें और प्रमाण पत्र शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि मीनल ने 28 फरवरी, 2024 को 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश किया था और उन्होंने लॉन्ग-टर्म वीजा के लिए आवेदन भी कर दिया था। लेकिन अचानक 27 मार्च को उन्हें भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की गई और अंततः बर्खास्त कर दिया गया।

मीनल खान क्यों नहीं हुआ डिपोर्ट?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया। मीनल खान को भी वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी। फिलहाल, वह जम्मू में मुनीर के घर पर रह रही हैं।

अदालत से मिलेगा इंसाफ?

मुनीर अहमद ने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए जल्द ही अदालत जाएंगे। उनका कहना है, "मैंने सभी नियमों का पालन किया था, फिर भी मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मुझे विश्वास है कि अदालत मुझे न्याय दिलाएगी।"

क्या कहता है CRPF का नियम?

CRPF के नियमों के अनुसार, किसी भी जवान को विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले मुख्यालय से अनुमति लेनी होती है। अगर कोई जवान इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। हालाँकि, मुनीर का दावा है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाएँ पूरी की थीं, लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ।

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