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CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, जानें पूरा मामला

SC में CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। जानें, इस मुद्दे पर क्या है सरकार और विपक्ष का रुख।
03:52 PM Feb 19, 2025 IST | Rohit Agrawal
SC में CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। जानें, इस मुद्दे पर क्या है सरकार और विपक्ष का रुख।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने कहा था कि वह इस मामले को 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।

जानें क्या है मामला?

भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चयन पैनल से हटा दिया गया था। पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत CJI को बाहर कर दिया और उनके स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को इस पैनल में शामिल कर दिया। इसी फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं की दलील

बता दें कि इस मामले में NGO 'कॉमन कॉज' की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि सरकार ने संविधान पीठ के आदेश का उल्लंघन करते हुए CJI को चयन पैनल से बाहर कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की, क्योंकि सरकार ने पहले ही नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। वहीं अन्य याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने भी यही तर्क दिया कि तीन चुनाव आयुक्तों की हाल ही में की गई नियुक्तियों को चुनौती दी गई है, इसलिए इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आश्वासन दिया कि कुछ अन्य आवश्यक मामलों के निपटारे के बाद 19 फरवरी को याचिका पर विचार किया जाएगा। हालांकि, सोमवार को हुई सुनवाई में मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद इसे स्थगित कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ताओं में निराशा देखी गई।

हाल ही में ज्ञानेश कुमार बने हैं नए CEC

हाल ही में केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया है। वह जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त बनाए गए। राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया।

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नियुक्ति पर कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना

बता दें कि नए CEC की नियुक्ति पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि, "जब CEC की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो आधी रात को नए चुनाव आयुक्त का चयन करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और अशोभनीय है।

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