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बढ़ रहीं विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें, अब दंगे की इन धाराओं में केस दर्ज

आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने उन पर अब दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगा दी है।
02:11 PM Feb 11, 2025 IST | Vyom Tiwari

दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सरकारी काम में बाधा डालने के कारण अब उन पर दंगा करने की धारा भी लगाई गई है। दरअसल, सोमवार को जब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया इलाके में पहुंची, तो विधायक ने बीच में आकर पुलिस का काम रोक दिया, जिससे आरोपी पुलिस की पकड़ से भागने में सफल हो गया। इसके बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।

विधायक पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धाराएं इस कारण लगाई गई हैं क्योंकि उन्होंने भीड़ जमा कर ली थी और आरोप है कि उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 191(2) और 190 भी लगाई है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अवैध सभा का हिस्सा था और उस सभा के दौरान कोई अपराध हुआ, तो उसे भी दोषी ठहराया जाएगा। इसके अलावा, विधायक पर लगाई गई कई धाराएं गैरजमानती हैं। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 190, 221, 121(1), 132, 351(3), 263, और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है विवाद?

विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक विवाद का मामला सामने आया है, जिसके कारण पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला शहबाज खान नामक आरोपी से जुड़ा हुआ है, जो हत्या के आरोप में वांछित है। सोमवार को जामिया में दिल्ली पुलिस ने शहबाज खान को पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और इस वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान आरोपी शाहबाज खान भागने में सफल हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है और उनकी भी खोज जारी है।

23 हजार वोटों से जीते थे विधायक 

दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में ओखला सीट पर दिलचस्प मुकाबला हुआ। यहां आम आदमी पार्टी (AAP) के अमानतुल्लाह खान, AIMIM के शिफा उर रहमान, बीजेपी के मनीष चौधरी और कांग्रेस की अरीबा खान के बीच टक्कर थी। हालांकि, मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच था। इस सीट पर अमानतुल्लाह खान ने 88,943 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के मनीष चौधरी को 23,639 वोटों से हराया। AIMIM के शिफा उर रहमान 39,558 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस की अरीबा खान 12,739 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

समझें BNS की धारा 191 (2)

भारतीय दंड संहिता की धारा 191 (2) किसी दंगे के दौरान गैरकानूनी भीड़ इकट्ठा करने पर सजा की बात करती है। अगर कोई इस अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। अगर उस भीड़ में हथियार भी शामिल हो, तो यह सजा पांच साल तक बढ़ सकती है।

 

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