अमेरिकी अदालत से लगा डोनाल्ड ट्रंप को झटका, टैरिफ को अवैध करार दिया

Surya Soni
Published on: 30 Aug 2025 6:47 AM IST
अमेरिकी अदालत से लगा डोनाल्ड ट्रंप को झटका, टैरिफ को अवैध करार दिया
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Trump tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर देशों पर टैरिफ का बोझ बढ़ाया हैं। भारत और ब्राज़ील पर तो अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाकर अपनी निजी खुन्नस निकाली है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा हैं। अदालत ने टैरिफ को अवैध करार दिया। हालांकि अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया।

अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक नीति को झटका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले टैरिफ नीति को लागू किया था, इसमें उन्होंने रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। लेकिन अब अदालत में इस मामले के जाने बाद ट्रंप को झटका लगा हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर एक कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाने को पूरी तरह तैयार है।

ट्रंप ने अदालत के फैसले को बताया गलत

अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप के टैरिफ नीति को गलत बताया हैं और इसको लेकर 14 अक्टूबर तक का समय भी दिया हैं। अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार अपना बयान जारी किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गलत बताते हुए कहा कि ''अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए, तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा, और हमें मजबूत होना होगा।

अमेरिका को उठाना होगा इसका नुकसान: रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत पर इस प्रकार से टैरिफ लगाने का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट में चेताया गया कि अमेरिका का ये फैसला राष्ट्र के हितों के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारत को दूर धकेलने से वह चीन के और करीब आ सकता है। ये भी पढ़ें: ट्रंप और पुतिन की वार्ता से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा- पीछे हटने का सवाल ही नहीं रूस-यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जल्द होगी मुलाकात
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