Kailash Vijayvargiya: हाईकोर्ट ने दिया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 90 दिन में मामला दर्ज करने का आदेश

Sandeep
Published on: 22 April 2024 10:52 PM IST
Kailash Vijayvargiya: हाईकोर्ट ने दिया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 90 दिन में मामला दर्ज करने का आदेश
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Kailash Vijayvargiya: इंदौर। सन 2022 में हुए खरगोन दंगों पर केबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो पर इंदौर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इंदौर पुलिस के तिलक नगर थाना पुलिस को 90 दिन में कार्रवाई करते हुए जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2022 दंगों के दौरान सोशल मीडिया और ट्वीटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जो मध्यप्रदेश के खरगोन का न होकर तेलंगाना का था। इसे लेकर लेकर हाईकर्ट एडवोकेट और कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने 2022 में तिलक नगर थाना पुलिस को शिकायती आवेदन पेश किया था। ये भी पढ़ें: 
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हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसे लेकर उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए भ्रामक वीडियो पोस्ट करने पर कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस को आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों में कार्रवाई करते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश की कॉपी लेकर आवेदक सूरी खुद तिलक नगर थाने पहुंचे और हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि पुलिस को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं करेगी तो वे वापस कोर्ट में जवाब तलब करेंगे।
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