Delhi-NCR Air Quality: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 की पाबंदियां हटाई गईं, एयर क्वालिटी हुई थोड़ी बेहतर

आदेश में यह भी बताया गया कि मौजूदा GRAP के स्टेज-I, II और III के तहत की जाने वाली कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें लागू किया जाएगा।

Preeti Mishra
Published on: 24 Dec 2025 7:05 PM IST
Delhi-NCR Air Quality: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 की पाबंदियां हटाई गईं, एयर क्वालिटी हुई थोड़ी बेहतर
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Delhi-NCR Air Quality: बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को केंद्र के दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता पर बने पैनल ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) (Delhi-NCR Air Quality) में सुधार हुआ और यह 'बहुत ख़राब' से 'खराब' कैटेगरी में आ गया। नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के आदेश में कहा गया कि "सब-कमेटी ने GRAP के मॉडिफाइड शेड्यूल के स्टेज-IV ('Severe+' एयर क्वालिटी >
450) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए 13.12.2025 के अपने आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है।" आदेश में यह भी बताया गया कि मौजूदा GRAP के स्टेज-I, II और III के तहत की जाने वाली कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें लागू किया जाएगा। Delhi-NCR air quality: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 की पाबंदियां हटाई गईं, एयर क्वालिटी हुई थोड़ी बेहतर

बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी में हुआ सुधर

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार (24 दिसंबर) सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ, AQI पिछले दिन के 'गंभीर' से 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गया। सुबह AQI 336 था, जबकि मंगलवार (23 दिसंबर) को यह 415 था।

GRAP-IV खत्म होने के बाद भी PUC नियम जारी रहेगा: मंजिंदर सिंह सिरसा

मंगलवार को पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि GRAP 4 की पाबंदियां खत्म होने के बाद भी दिल्ली सरकार गाड़ियों के लिए अपनी 'नो PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी जारी रखेगी। Delhi-NCR air quality: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 की पाबंदियां हटाई गईं, एयर क्वालिटी हुई थोड़ी बेहतर

क्या है GRAP IV

स्टेज 4 की पाबंदियों में सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन, दिल्ली में गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक, और क्लास 10 और 12 को छोड़कर बाकी सभी क्लास को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना शामिल है। स्टेज 4 के तहत, गैर-जरूरी डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की इजाज़त नहीं है, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV और पुराने डीजल से चलने वाले भारी मालवाहक वाहनों पर बैन है, सिवाय ज़रूरी सेवाओं के। यह भी पढ़ें: हमें हाई-इंटेंसिटी संघर्षों से लड़ने के लिए रहना चाहिए तैयार, बोले CDS अनिल चौहान
Preeti Mishra

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Senior Sub Editor (Feature)

Preeti Mishra is a seasoned journalist with over 12 years of rich experience in the media industry. Over the course of her career, she has worked with reputed media organizations such as DD News, Hindustan, Final Report, and Newstrack, building a strong foundation in credible and impactful journalism. She has extensively covered diverse beats including Religion, Health, Lifestyle, and Tourism, and is known for presenting complex topics in a clear, engaging, and reader-friendly manner. Her writing reflects a fine balance of authenticity, research, and public interest, making her stories both informative and relatable. Currently, She is associated with Hind First, where she is responsible for leading and curating content for the Religion, Health, Lifestyle, and Tourism sections. With her deep subject knowledge and editorial insight, she continues to deliver high-quality, meaningful content that resonates strongly with a wide audience.

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