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ELECTORAL BOND CASE UPDATE: चुनाव आयोग ने अपलोड किया ELECTORAL BOND का नया डेटा, जानिए इससे जुड़ी सारी जानकारी

ELECTORAL BOND CASE UPDATE: दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए चुनावी बांड का नया डेटा अपलोड किया। नए डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है। अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक...
11:58 PM Mar 21, 2024 IST | Bodhayan Sharma
ELECTORAL BOND CASE UPDATE: दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए चुनावी बांड का नया डेटा अपलोड किया। नए डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है। अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक...

ELECTORAL BOND CASE UPDATE: दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए चुनावी बांड का नया डेटा अपलोड किया। नए डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है। अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याएँ बांड ख़रीदारों को दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों से मिलाने में मदद कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चुनावी बांड के संबंध में उपलब्ध सभी जानकारी प्रदान की।

चुनाव आयोग ने दी जानकारी

चुनाव आयोग ने ट्विटर पर पोस्ट किया, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, एसबीआई ने आज यानी 21 मार्च, 2024 को चुनाव बांड से संबंधित डेटा ईसीआई को प्रदान किया है।" एसबीआई से प्राप्त जानकारी को ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

दो अलग-अलग सूचियाँ अपलोड

चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दानदाताओं और दान प्राप्तकर्ताओं की दो अलग-अलग सूचियां प्रकाशित की हैं। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह मनमाना रुख न अपनाए और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी सभी जानकारी का 'पूरी तरह से खुलासा' करे।

कोर्ट ने चुनावी बांड को लेकर निर्देश

कोर्ट ने यूनिक बॉन्ड नंबर समेत चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट पर एसबीआई के चुनावी बांड से संबंधित डेटा अपलोड कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 15 फरवरी को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की विवादास्पद चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही, एसबीआई को 13 मार्च तक चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया गया था।

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