दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्ती, आज से लागू हुए नए नियम

Surya Soni
Published on: 18 Dec 2025 7:59 AM IST
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्ती, आज से लागू हुए नए नियम
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Delhi Air Pollution: दिल्ली और आस-पास के इलाकों में लगातार बढ़ते वायु प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर नज़र आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने आज से दिल्ली में नए नियम में लागू किए हैं। बता दें प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हफ्ते 'गंभीर' कैटेगरी में जाने के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ सख्त उपायों की घोषणा की है।

PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा ईंधन

बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए सरकार आज से दिल्ली में कई नए नियम लागू करने जा रही है। दिल्ली में आज से पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम के जरिए गाड़ियों की जांच की जाएगी। यदि अन्य राज्य से जारी PUCC वैध है और उसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो फ्यूल मिलेगा।

इन वाहनों की एंट्री रहेगी बैन..?

दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण का सबसे प्रमुख कारण बढ़ी संख्या में वाहन भी है, जिनके धुएं से दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली सरकार के लिए बढ़ता प्रदुषण चुनौती बना हुआ है। इसको लेकर अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएस-6 से कम स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। आज से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-6 से कम कैटेगरी वाली गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संस्थानों में WFH के आदेश

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने आज से एक और सख्त कदम उठाया है। दिल्ली के संस्थानों में में आज से 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए WFH के आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को इस आदेश की पालना करनी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि वर्क फ्रॉम होम का आदेश इमरजेंसी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नया आदेश जारी, इन वाहनों की एंट्री रहेगी बैन..?
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