Supreme Court का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, लेकिन सुनवाई को तैयार, 21 मार्च की दी तारीख

Prashant Dixit
Published on: 15 March 2024 6:22 PM IST
Supreme Court का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, लेकिन सुनवाई को तैयार, 21 मार्च की दी तारीख
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर टिप्पणी की है। देश के नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एससी ने कहा कि नियुक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इस याचिका पर तीन जजों की एक बेंच सुनवाई कर रही थी। यह भी पढ़े: जानिए कौन हैं 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के दानी सैंटियागो मार्टिन, मजदूर से बने लॉटरी किंग
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक की मांग
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट (Supreme Court) से मांग की थी कि वह नियुक्ति पर रोक लगाए, इसके लिए दलील दी कि कोर्ट पहले भी ऐसे फैसले दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया नए क़ानून के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। एडवोकेट विकास सिंह ने पिछले साल 2 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। यह भी पढ़े: पूर्व सीएम बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे, एफआईआर दर्ज
एससी के फैसले में व्यवस्था की अवहेलना
विकास सिंह ने कहा कि इस फैसले में एससी ने आदेश दिया था, कि इन पदों पर नियुक्ति, चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, एससी ने अगर अपने फैसले में कोई व्यवस्था दी है तो उसकी यूं अवहेलना नहीं हो सकती है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दो बार ये मामला पहले भी आया था। यह भी पढ़े: चुनाव आयोग कल 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का होगा ऐलान
सामान्य तौर पर हम कानून पर रोक नहीं लगाते
तब हमने कहा कि सामान्य तौर पर हम कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, हम अंतरिम आदेशों के माध्यम से कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं। बता दे कि नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को देश का अगला चुनाव आयुक्त चुना गया था। इन दोनों नौकर शाहों को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला पीएम मोदी के पैनल ने किया था।
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