अब रिटायरमेंट पर मिलेगी ज्यादा पेंशन: केंद्र सरकार का ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ तोहफा

Sunil Sharma
Published on: 25 May 2025 2:10 PM IST
अब रिटायरमेंट पर मिलेगी ज्यादा पेंशन: केंद्र सरकार का ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ तोहफा
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब अगर आप 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जाएगी। केंद्र सरकार ने 'नोशनल इंक्रीमेंट' (Notional Increment) नीति को मंजूरी देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

क्या है ‘नोशनल इंक्रीमेंट’?

सरल भाषा में कहें तो अगर कोई कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि (Annual Increment) से ठीक एक दिन पहले, यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, तो अब उसे भी उस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इस इंक्रीमेंट को ‘काल्पनिक वेतनवृद्धि’ कहा जाता है, लेकिन इसका असर बिल्कुल वास्तविक होगा—आपकी पेंशन में।

पहले कर्मचारियों को होता था नुकसान

2006 से पहले हर सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार वेतनवृद्धि मिलती थी। लेकिन 1 जनवरी 2006 से यह व्यवस्था बदल दी गई और सभी के लिए 1 जुलाई को इंक्रीमेंट की एकरूप तारीख तय की गई। 2016 में एक और संशोधन हुआ और फिर दो तारीखें—1 जनवरी और 1 जुलाई—फिक्स कर दी गईं। इस बदलाव के चलते जो कर्मचारी इन तारीखों से बस एक दिन पहले रिटायर होते थे, उन्हें साल की मेहनत के बावजूद इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता था। इससे उनकी पेंशन भी अपेक्षा से कम हो जाती थी।
New Govt employee pension scheme

कोर्ट के फैसले ने बदली तस्वीर

इस अनुचित व्यवस्था के खिलाफ कई कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिसने पूरा साल काम किया है, वह अंतिम दिन इंक्रीमेंट का हकदार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में इस फैसले को सही ठहराया। इसी के बाद DoPT ने आधिकारिक रूप से इस नई पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय से सलाह लेने के बाद यह साफ किया कि यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा:
  • जिनकी सेवा पूरी और संतोषजनक रही हो
  • जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हों
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ पेंशन की गणना के लिए लागू होगा। ग्रेच्युटी, पीएफ या अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर इसका असर नहीं होगा। यह भी पढ़ें:
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