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IT Return 2025: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म हुए रिलीज़, जानिए आपको कौनसा फॉर्म भरना है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 Excel Utilities जारी कर दी हैं। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या एक्सेल फॉर्मेट में फाइल कर सकते हैं। इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी...
02:31 PM May 31, 2025 IST | Sunil Sharma
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 Excel Utilities जारी कर दी हैं। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या एक्सेल फॉर्मेट में फाइल कर सकते हैं। इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी...

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 Excel Utilities जारी कर दी हैं। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या एक्सेल फॉर्मेट में फाइल कर सकते हैं। इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 रखी गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।

ITR-1 (सहज) किसके लिए है?

अगर आप नौकरीपेशा हैं, या आपकी कमाई सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट और कुछ सीमित ब्याज इनकम तक सीमित है, तो ITR-1 फॉर्म आपके लिए है।

ITR-4 (सुगम) किनके लिए है?

अगर आप छोटा बिजनेस या कोई प्रोफेशन (जैसे फ्रीलांसिंग, डॉक्टर, वकील आदि) करते हैं, तो ITR-4 फॉर्म आपके लिए बना है।

रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन और देरी पर पेनल्टी

इस साल रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस फैसले से टैक्सपेयर्स को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा।

अगर रिटर्न समय पर नहीं फाइल किया गया तो:

साथ ही, किसी तरह का बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा। बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A के तहत 1% प्रति माह ब्याज भी देना होगा।

ई-फाइलिंग यूटिलिटी क्या है और क्यों जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से खास e-filing utilities दी जाती हैं। ये दो मुख्य फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं:

इन टूल्स के बिना रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म की वैलिडेशन और सबमिशन में मदद करते हैं।

एक्सटेंशन से टैक्सपेयर्स को राहत

सीए के अनुसार, पोर्टल पर जरूरी डेटा और AIS सही से उपलब्ध न होने के कारण टैक्सपेयर्स को दिक्कतें आ रही थीं। डेडलाइन बढ़ने से प्रोफेशनल्स और आम लोगों दोनों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिला है, जिससे रिटर्न फाइलिंग बिना किसी हड़बड़ी के की जा सकेगी। अगर आपकी इनकम ₹50 लाख से कम है और आप योग्य कैटेगरी में आते हैं, तो ITR-1 या ITR-4 के जरिए अपनी फाइलिंग जरूर समय पर पूरी करें। ई-फाइलिंग यूटिलिटीज अब उपलब्ध हैं, और डिपार्टमेंट ने सभी को 15 सितंबर तक की मोहलत दी है।

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