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Budget 2025: सरकार का बड़ा एलान, 12 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक होगी, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
12:21 PM Feb 01, 2025 IST | Vyom Tiwari

मिडल क्लास को जिस राहत का इंतजार था, वो आखिरकार मिल गई। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू किया, तो सबसे पहले मिडल क्लास को टैक्स में राहत की उम्मीद थी। बजट भाषण खत्म होते-होते उन्होंने इसे पूरा किया। अब देश में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने सैलरी मिडल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बताया कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही सैलरी क्लास को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इससे उनकी कुल 12.75 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब में बदलाव भी किए हैं। अब 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 12 लाख तक की आय पर जो टैक्स बनेगा, उस पर आम आदमी को टैक्स में रिबेट मिलेगी।

क्या होगा नया टैक्स स्लैब?

0-4 lakh : 0%

5-8 lakh : 5%

8-12 lakh : 10%

12-16 lakh : 15%

16-20 lakh : 20%

20-25 lakh : 25%

Above 25 lakh : 30%

12 लाख की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। अब अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है, तो उसे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर उसकी कमाई 12 लाख रुपये से थोड़ी भी ज्यादा होती है, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।

पिछले साल टैक्‍स में कितनी मिली छूट?

पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया था। अब, एक बार फिर मिडिल क्लास के लिए नए टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिससे उन्हें और फायदा मिलेगा।

ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में नहीं किये गए कोई बदलाव 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पहले की तरह बरकरार रहेगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था?

2.5 लाख रुपये तक है: 0% टैक्स

2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच है: 5% टैक्स

5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच है: 20% टैक्स

10 लाख रुपये से अधिक है: 30% टैक्स

रु75000 तक बढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख 75 हजार रुपये तक है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

 

 

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