अंकिता भंडारी के हत्यारों को आजीवन कारावास, मां ने क्यों कहा- न्याय अधूरा है?

Vivek Chaturvedi
Published on: 30 May 2025 7:12 PM IST
अंकिता भंडारी के हत्यारों को आजीवन कारावास, मां ने क्यों कहा- न्याय अधूरा है?
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Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है। (Ankita Bhandari Murder Case) उत्तराखंड की सिविल कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी माना है और तीनों को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह मामला करीब तीन साल पुराना है, जब रिसेप्शनिस्ट अंकिता रिजॉर्ट से लापता हो गईं थीं। इसके बाद नहर में अंकिता की लाश मिली थी। इस हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है।

अंकिता के हत्यारों को आजीवन कारावास

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार सिविल कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने माना कि तीनों ने अंकिता की हत्या की। इसके बाद उसकी लाश को छिपाने के लिए साजिश रची। अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
Ankita Bhandari Murder Case

फैसले पर क्या बोलीं अंकिता की मां ?

अंकिता भंडारी के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अंकिता की मां का रिएक्शन भी आया है। अंकिता भंडारी की मां का कहना है कि अभी अदालत से जो न्याय मिला है, वह अधूरा है। इस मामले में उन्होंने अब हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। अंकिता भंडारी की मां का कहना है कि बेटी की जिस बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वह न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।

कब हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या?

अंकिता भंडारी की हत्या का यह मामला करीब तीन साल पुराना है। अंकिता उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात से पहले अंकिता रिजॉर्ट से अचानक लापता हो गईं। इसके बाद अंकिता की तलाश शुरु की गई तो नहर में उसकी लाश मिली। इस हत्याकांड से उत्तराखंड में जनआक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। इसके बाद तीन आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्हें अब अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
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