The Kerala Story 2: केरल हाई कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगाई रोक

अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों की अनदेखी की है और उसे मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया है।

Update: 2026-02-27 05:39 GMT

The Kerala Story 2 Release Date: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी।

अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों की अनदेखी की है और उसे मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा फिल्म में केरल का गलत चित्रण

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की पीठ का यह आदेश सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं और फिल्म के टीज़र और ट्रेलर में केरल के कथित गलत चित्रण के मद्देनजर आया है। फिल्म शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को रिलीज होने वाली थी।

क्या है कोर्ट के आदेश में?

अंतरिम आदेश में, अदालत ने कहा कि टीज़र की सामग्री, जिसे फिल्म का हिस्सा माना जाता है, में प्रथम दृष्टया केरल के बारे में जनता की धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की क्षमता है। ऐसी सामग्री का प्रसार जो कलह पैदा कर सकती है और सामाजिक सद्भाव को कमजोर कर सकती है, भारत के संविधान में निहित 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के दायरे में नहीं आती है।

फिल्म की रिलीज को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें विभिन्न राज्यों की महिलाओं से संबंधित कहानियों को दर्शाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि शीर्षक में 'द केरल स्टोरी 2' का उल्लेख फिल्म में वर्णित आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण की कथित घटनाओं को केवल केरल से जोड़ने के समान है।

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