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FarmerProtest: 'हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जा सकते', हाईकोर्ट की किसान आंदोलनकारियों को फटकार...

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। FarmerProtest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों (FarmerProtest) को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वे हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यायालय...
11:17 PM Feb 20, 2024 IST | Bodhayan Sharma
राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। FarmerProtest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों (FarmerProtest) को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वे हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यायालय...

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। FarmerProtest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों (FarmerProtest) को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वे हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यायालय ने किसानों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ इन कर्तव्यों को बनाए रखने के महत्व पर बल देते हुए, उनके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की भी याद दिलाई।

'कहीं भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा न हों'

कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ट्रॉली से अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं। हर कोई अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों। कोर्ट ने कहा कि ''उन्हें विरोध (Farmer Protest) करने का अधिकार है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन।''

सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टली

सुनवाई में केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों (FarmerProtest) के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक हुई है। जवाब में, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक नया हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें बताया गया कि बैठकों में क्या हुआ। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी है।

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