Sanjay Singh Bail: सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट से इन शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत, रिहा होने से पहले अस्पताल में भर्ती

Prashant Dixit
Published on: 3 April 2024 12:10 PM IST
Sanjay Singh Bail: सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट से इन शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत, रिहा होने से पहले अस्पताल में भर्ती
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Sanjay Singh Bail: ऩई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत मंजूर कर दी थी। जिसके बाद आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड पत्नी के द्वारा दो लाख भरा गया।
जमानतदार बनी पत्नी अनीता
इससे पहले वकीलों ने राउज ऐवन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया था। जिसके बाद वकील ने कहा संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार पत्नी हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि हम जमानत का विरोध नही करते है। मेरी शर्त दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में संजय सिंह प्रेस के साथ चर्चा नहीं करें।
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कोर्ट की संजय के लिए शर्तें
जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा, तो संजय स‍िंंह ने कहा मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा नहीं है। फिलहाल संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा ईडी जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। आबकारी मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह सूबतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
जमानत ऑर्डर तिहाड जाएंगा
दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी।राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। ईडी की जांच में सहयोग करना होगा। ईडी के जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी। ईडी द्वारा जब भी बुलाया जाएगा जाना होगा। जन शर्तों के ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी है। अब आज ही जमानत की शर्तों के साथ ऑर्डर तैयार होगा। इसके बाद ऑर्डर तिहाड जेल जाएगा। यह भी पढ़े: औरंगाबाद में कपड़ों की दुकान में लगी आग, दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत सात की मौत
तिहाड से शाम 7 बजे तक रिहाई
संजय सिंह अस्पताल से रिहा नहीं होंगे। वह डिस्चार्ज होकर वापस तिहाड़ जेल जाएंगे। वहीं रिहाई का ऑर्डर दोपहर बाद तक जा सकता है। जिसके बाद शाम तक रिहाई संभव है। तिहाड़ सूत्रों के अनुसार उनकी रिहाई ऑर्डर पर डिपेंड करती है। ऑर्डर अगर दोपहर बाद पहुंचा तो शाम 7 बजे तक रिहाई होगी। वहीं संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने जमानत के लिए न्यायपालिका का धन्यवाद दिया है।
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