जानें महिलाओं के सुपर राइट्स...

महिलाओं को समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14-16 महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है।

रोजगार, शिक्षा, और सामाजिक अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता....

मैटरनिटी लीव (Act, 1961)

वर्किंग महिलाओं को 26 सप्ताह तक का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है।

गर्भावस्था के दौरान भेदभाव करना कानूनन अपराध है।

दहेज प्रथा के खिलाफ अधिकार (Act, 1961)

दहेज लेना या देना गैरकानूनी है

घरेलू हिंसा से सुरक्षा

अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा मिलती है।

शिकायत के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (POSH Act, 2013)

कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं शिकायत कर सकती हैं।

संपत्ति में अधिकार (Right to Property)

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है।

क्या करें जब आपके अधिकारों का उल्लंघन हो?

महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 181 पर कॉल करें।

कानूनी सहायता के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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